Hookah Ban in Karnataka : क्या है पूरी खबर ?
Hookah Ban in Karnataka – कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में हुक्का की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
– सरकार का प्राथमिक उद्देश्य हुक्का बार में हुक्का बिक्री पर रोक लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
– यह प्रतिबंध हुक्का बारों में राज्य अग्नि नियंत्रण और सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन का परिणाम है।
– पिछले साल, कोरमंगला में गैर-अनुपालन वाले हुक्का बार में आग लगने की घटना हुई, जिसके कारण प्रतिबंध लगाना पड़ा।
– हुक्का बार को आग का खतरा माना जाता है और यह राज्य अग्नि सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन है।
– होटल, बार और रेस्तरां में हुक्का का सेवन संभावित रूप से खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से समझौता कर सकता है।
– परिणामस्वरूप, अब राज्य में हुक्का उत्पादों की बिक्री, खपत और प्रचार सख्ती से प्रतिबंधित है।
– इस प्रतिबंध में हुक्का से संबंधित विभिन्न वस्तुएं जैसे हुक्का तंबाकू, स्वादयुक्त या बिना स्वाद वाला हुक्का गुड़, शीशा और बहुत कुछ शामिल हैं।
– सरकार के फैसले का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और हुक्का सेवन से होने वाले किसी भी संभावित नुकसान को रोकना है।
– प्रतिबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राज्य अग्नि नियंत्रण और सुरक्षा कानूनों का अनुपालन बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।
Hookah Ban in Karnataka : Violators केलिए क्या है Punishment Rules
– हाल ही में सरकार द्वारा किए गए अध्ययनों से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है की 45 मिनट के हुक्का Party में शामिल होना आपके स्वास्थ्य के लिए 100 सिगरेट पीने जितना ही हानिकारक हो सकता है। यह चौंकाने वाली जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक व्यापक रिपोर्ट से मेल खाती है, जो हुक्का की लत की प्रकृति और इसमें निकोटीन, तंबाकू, गुड़ और कार्बन मोनोऑक्साइड से युक्त स्वाद देने वाले पदार्थों की संरचना पर प्रकाश डालती है। ये निष्कर्ष हुक्का धूम्रपान से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य खतरों पर जोर देते हैं, व्यक्तियों से सतर्क रहने और अपनी भलाई को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है ।
– यही वजह है कि जो लोग नियमों की अवहेलना करते पाए जाएंगे, उन्हें कानूनी परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि उन पर सीओटीपीए 2003, बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता अधिनियम 2006, कर्नाटक जहर (कब्जा और बिक्री) नियम जैसे विभिन्न कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
– आपकी जानकारी केलिए बतादें की 2023 में कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने एक घोषणा की जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने खुलासा किया कि एक नया कानून आने वाला है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में हुक्का बारों को विनियमित और निगरानी करना है। इन प्रतिष्ठानों की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए, सरकार उनके प्रसार को रोकने और पदार्थों के अवैध वितरण पर रोक लगाने के लिए निर्णायक कदम उठाने का इरादा रखती है। मंत्री की यह घोषणा कर्नाटक में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है।
– विधानसभा के आंकड़ों के मुताबिक पिछले चार साल में हुक्का बार में 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं. 2020 में 18 मामले सामने आए, इसके बाद 2021 में 25 मामले, 2022 में 38 मामले और 2023 में 25 अन्य मामले सामने आए।